ग्राम प्रधान बसंती देवी निलंबित, घटिया सड़क निर्माण व अभिलेख न देने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई

हरिद्वार। सददाम हुसैन
लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत अकौढ़ा खुर्द उर्फ अकौढ़ा मुकर्मतपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती देवी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत क्षेत्र की कश्यप बस्ती में सीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत और जांच में सहयोग न देने के कारण की गई है।

जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत के बाद सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई थी। जांच के लिए दो बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यह आचरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 133 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।

डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। लेकिन ग्राम प्रधान बसंती देवी द्वारा निर्देशों की अनदेखी और अभिलेख उपलब्ध न कराने से यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती है।

अधिनियम की धारा 138 के तहत, ऐसे मामलों में दोषमुक्त होने तक प्रधान को निलंबित किया जा सकता है। इसी क्रम में श्रीमती बसंती देवी को विभागीय अंतिम जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत के कार्यों का दायित्व पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की समिति को सौंपा जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी

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