सददाम हुसैन।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में संपन्न हुई।

बैठक में कुल सात नए केंद्रों की पंजीकरण पत्रावलियों पर विचार किया गया, जिनमें से पांच केंद्रों को पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई जबकि दो केंद्रों की पत्रावलियाँ निरस्त कर दी गईं। साथ ही, पांच केंद्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण भी किया गया।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक तोमर ने बैठक में बताया कि भ्रूण लिंग जांच से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन, यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपकरणों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि ऐसे किसी भी मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराएं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान केंद्रों में पंजीकृत उपकरणों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि किसी अवैध मशीन का उपयोग न हो सके। इसके साथ ही, सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के औचक निरीक्षण करने और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में डॉ. अशोक तोमर, डॉ. यशपाल तोमर, डॉ. संदीप निगम, जिला समन्वयक रवि संदल, कुलदीप बिष्ट, विधिक सलाहकार फारमूद अली, समाजसेवी दीपेश चंद्र प्रसाद, कनिका शर्मा और मनु शिवपुरी उपस्थित रहे।

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