अब सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी समय छोड़ सकेंगे गोल्डन कार्ड की सुविधा और नहीं होगी अंशदान की कटौती

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने गोल्डन कार्ड सुवधिा के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जो भी राजकीय पेंशनर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें किसी भी समय इस योजना से बाहर जाने की अनुमति होगी।

अब राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी किसी भी समय गोल्डन कार्ड की सुविधा छोड़ सकते हैं। इसकी एवज में की जा रही अंशदान कटौती भी तत्काल बंद कर दी जाएगी। दरअसल, लंबे समय से काफी सेवानिवृत्त कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उन पर गोल्डन कार्ड योजना जबरन न थोपी जाए। उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वह इसके बजाय पूर्व की व्यवस्था को चुन सकें।

मामले में शासन की ओर से जारी आदेश के बाद शुक्रवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जो भी राजकीय पेंशनर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें किसी भी समय इस योजना से बाहर जाने की अनुमति होगी। राजकीय पेंशनर्स जो योजना से बाहर जाने का विकल्प चुनेंगे, उनसे अंशदान की कटौती तत्काल रोक दी जाएगी। पेंशनर्स से कवरेज के आगामी वर्षों में भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी

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