सहारा समूह में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर देखिए पूरा मामला
सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों के लिए राहतभरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिए कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से पांच हजार करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे। यह पैसा एक सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से जमाकर्ताओं को दिया जाएगा
उत्तराखंड सहित देशभर में सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से अब उन्हें उनका जमा पैसा ब्याज सहित वापस मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र के स्तर पर इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जमाकर्ता अपनी जमा राशि को वापस पाने के लिए ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) की ओर से आयोजित कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय के उप सचिव अनिल कुमार सिंह ने जानकारी दी। बताया, सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) में जमाकर्ताओं को जमा राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं थीं।