पुलिस हिरासत में मारमपीट का मामला

हरिद्वार। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब हरिद्वार जिले के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आदेश चैहान को सीबीआई कोर्ट द्वारा एक साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में की गई मारपीट से जुड़े मामले में सजा सुनाई है। भाजपा विधायक पर अपनी भतीजी के पति को पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप है। बीजेपी विधायक के अलावा तीन पुलिसकर्मिंयों को भी सजा सुनाई गई है। कुल पांच लोगों की सजा सुनाई गई है, मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर सोमवार 26 मई को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चैहान, उनकी भतीजी दीपिका चैहान व पुलिस विभाग से रिटायर सीओ आर.के. चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला व दिनेश कुमार एक एक-एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो चुकी है।
विदित हो कि मामला 2009 का है, जब विधयक आदेश चैहान की भतीजी के दहेज उत्पीड़न मामले में उसके पति मनीष को कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मनीष ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने विधयक के दबाव में आकर उसके साथ मारपीट की और झूठे आरोप लगाए। मनीष ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और मामला दर्ज करने के आदेश दिए। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब सीबीआई कोर्ट ने मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था, सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चैहान के अलावा उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी, आदेश चैहान हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है।

By santosh

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