हरिद्वार: बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर अवैध खनन के लिए ₹21,16,800 का जुर्माना, परिसर सीज
हरिद्वार, 19 जून 2025। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई के क्रम में, जिला खनन अधिकारी मो. काजिम ने बताया कि हरिद्वार जिले की तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रांट स्थित **मैसर्स बद्री केदार स्टोन क्रेशर** पर भारी जुर्माना लगाया गया है। क्रेशर परिसर के अंदर अवैध रूप से खुदाई कर 10,080 टन आर.बी.एम. (रिवर बेड मटेरियल) निकालने का मामला सामने आया है, जिस पर **₹21,16,800/-** का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अनियमितता पाए जाने के बाद स्टोन क्रेशर को मौके पर ही सीज कर दिया गया है और उसका ई-रवन्ना पोर्टल भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
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अवैध खनन की शिकायत और औचक निरीक्षण
जानकारी के अनुसार, दिनांक 17.06.2025 को जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रांट में अवैध खनन की मौखिक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, विभागीय दल ने मैसर्स बद्री केदार स्टोन क्रेशर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय, मौके पर उपस्थित क्रेशर मुंशी की मौजूदगी में स्टोन क्रेशर परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाए गए गड्ढे की पैमाइश की गई।
पैमाइश का विवरण:
- 50 मीटर x 35 मीटर x 2 मीटर = 3500 घन मीटर (स्वेल फैक्टर व बल्क डेन्सिटी के अनुसार) यानी **10,080 टन**।
स्टोन क्रेशर परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाए गए गड्ढे से 10,080 टन आर.बी.एम. निकाले जाने के संबंध में क्रेशर मुंशी से पूछताछ की गई, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।
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उत्तराखंड खनिज नियमावली के प्रावधान
उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम (14) (5) (क) में प्रतिस्थापित नियम के प्रावधानों के अनुसार, “यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज / ई-रवन्ना पोर्टल को बंद करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के संबंध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जाएगा। यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण / साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रॉयल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जाएगी।”
नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कंपनी आदि के नाम से एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदंड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदंड रॉयल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जाएगी। संबंधित भण्डारणकर्ता द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराए जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा दी जाएगी। यदि भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरांत भंडारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर कम पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध उपर्युक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुए कम पाई गई उपखनिज की मात्रा को संबंधित के ‘कैपेसिटी इन हैंड’ में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दिया जाएगा।
Haridwar: Badri Kedar Stone Crusher Fined ₹21.16 Lakhs for Illegal Mining, Premises Sealed