हाईकोर्ट के द्वारा दिए उद्यान विभाग में हुए घोटाले की CBI जांच के दिए आदेश सरकार को सहयोग करने के लिए दिए निर्देश

दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें।

दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया। खंडपीठ के समक्ष 11 अक्तूबर को मामले की सुनवाई हुई थी इसके बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्त पर यह निर्णय सुनाया।

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भाई लिखना नहीं आता है  क्या  ... खबर कोपी मत करो