माफिया अतीक अहमद के बेटे बाल गृह से हुए रिहा सीडब्ल्यूसी ने बुआ को सुपुर्द करने का दिया है आदेश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया है। इसी साल एहजम चार अक्तूबर को 18 साल का हो चुका है और ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संप्रेषण गृह में नहीं रखा जा सकता। साथ ही माफिया अतीक के दूसरे बेटे को भी रिहा किया गया।
माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटों को सोमवार को बाल संप्रेषण गृह से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति ने एहजम को रिहा करने का आदेश जारी किया। देर शाम एहजम और उसके छोटे भाई को उनकी बुआ शाहीन परवीन को सुपुर्द कर दिया गया। रिहाई की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया है। इसी साल एहजम चार अक्तूबर को 18 साल का हो चुका है और ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संप्रेषण गृह में नहीं रखा जा सकता।
बता दें कि उसकी बुआ शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाल कल्याण समिति को विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होनी है। सोमवार को देर शाम उनको बाल संरक्षण गृह से रिहा करते हुए उसे उसकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया।