हरिद्वार, 3 फरवरी। जनपद में सरकारी संपत्ति को भद्दा एवं विरुपित करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी संपत्ति पर कोई प्रचार-प्रसार किया जाता है या उसे विरुपित किया जाता है, तो उनके विरुद्ध विरूपण अधिनियम के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उप जिलाधिकारी हरिद्वार, जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने, दीवारों पर अवैध लिखावट तथा पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है। इस गंभीर मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत थाना कनखल में 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334 (मुजफ्फरनगरहरिद्वार भाग) का 4 लेन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान में यह प्रचालन एवं रखरखाव चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के किमी 198 से किमी 200 (हरिद्वार की ओर) के मध्य कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सड़क संरचना एवं दीवारों पर बार-बार अपना प्रचार विज्ञापन लिखवाया जा रहा है। यह कृत्य न केवल सार्वजनिक एवं राजमार्ग संरचना को क्षति पहुँचाने वाला है, बल्कि संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव टीम द्वारा पूर्व में इन लिखावटों को पेंट कर मिटाया गया था, लेकिन कुछ संस्थानों एवं व्यक्तियों द्वारा पुनः यही अवैध लिखावट कर दी गई है।

इस जानकारी को जिलाधिकारी तक पहुँचाया गया, जिसका उन्होंने संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि अवैध लिखावट और दीवारों तथा सड़क संरचना की बदसूरती के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के भद्दे एवं अत्यधिक प्रचार से वाहन चालकों का ध्यान भी भटकता है, जिससे राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने एवं राजमार्ग की सुरक्षा से खिलवाड़ करने संबंधी प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत थाना कनखल में 9 लोगों/संस्थानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 में सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने पर एक वर्ष तक की सजा तथा 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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